साइबर अपराध में बैंक खाते से लियन / होल्ड कैसे हटाएँ – NCRP

जब NCRP-CFCFRMS साइबर अपराध शिकायत के कारण आपके बैंक खाते में धनराशि पर होल्ड (लियन) लगाता है, तो आपका पैसा खाते में रहता है लेकिन निकाला नहीं जा सकता। यहाँ उस होल्ड को हटाने की आधिकारिक प्रक्रिया दी गई है — समय-सीमा, नमूना आवेदन और 90-दिन के नियम की व्याख्या सहित।

"पुट-ऑन-होल्ड" / लियन क्या है?
CFCFRMS प्रणाली के तहत, जब cybercrime.gov.in (NCRP) पर साइबर अपराध शिकायत दर्ज की जाती है, तो प्रणाली बैंकों को किसी संदिग्ध खाते में एक विशिष्ट राशि पर होल्ड या लियन लगाने का निर्देश दे सकती है। पूर्ण फ्रीज़ या जब्ती के विपरीत, होल्ड का अर्थ है: पैसा अभी भी खाते में है, लेकिन खाताधारक होल्ड की गई राशि को निकाल या स्थानांतरित नहीं कर सकता। शेष खाता राशि (यदि कोई हो) उपयोग योग्य रहती है। यह पूर्ण खाता फ्रीज़ से अलग है — नीचे तुलना देखें।

होल्ड बनाम फ्रीज़ बनाम जब्ती — क्या अंतर है?

कार्रवाई इसका क्या अर्थ है शेष खाता किसके अंतर्गत
पुट ऑन होल्ड / लियन एक विशिष्ट राशि ब्लॉक की जाती है; खाताधारक द्वारा निकाली नहीं जा सकती उपयोग योग्य (होल्ड राशि से ऊपर का शेष) SOP धारा 10.1 / CFCFRMS
डिजिटल बैंकिंग का निलंबन ऑनलाइन/मोबाइल बैंकिंग, UPI, डेबिट कार्ड निलंबित; शाखा सेवाओं का उपयोग संभव शाखा संचालन जारी रह सकता है SOP धारा 10.2 / BNSS धारा 106
जब्ती / फ्रीज़ शाखा संचालन सहित पूर्ण खाता पहुँच अवरुद्ध कोई पहुँच नहीं BNSS धारा 106 / न्यायालय आदेश

होल्ड / लियन हटाने की चरण-दर-चरण प्रक्रिया

बैंक शाखा जाएँ
बैंक CFCFRMS पर शिकायत दर्ज करता है
IO सत्यापन
होल्ड हटाया गया
या DGO को अपील
1

तुरंत अपनी बैंक शाखा जाएँ

उस शाखा में जाएँ जहाँ आपका खाता है या किसी अन्य नामित शाखा में। वैध पहचान प्रमाण (आधार, पैन) और अपनी बैंक पासबुक/स्टेटमेंट साथ ले जाएँ। यदि आप वरिष्ठ नागरिक, दिव्यांग, या गंभीर रूप से बीमार हैं, तो एक अधिकृत प्रतिनिधि उचित दस्तावेज़ों के साथ आपकी ओर से जा सकता है।

2

बैंक को लिखित स्पष्टीकरण जमा करें

एक लिखित आवेदन जमा करें जिसमें बताया गया हो कि होल्ड का कारण बने लेनदेन वैध क्यों हैं। सहायक दस्तावेज़ शामिल करें: इनवॉइस, वेतन पर्ची, अनुबंध, बैंक स्टेटमेंट, या संबंधित क्रेडिट की सद्भावना का कोई अन्य प्रमाण। नीचे दिए गए नमूना आवेदन प्रारूप का उपयोग करें।

3

बैंक एन्हांस्ड ड्यू डिलिजेंस (EDD) करता है

बैंक RBI के CDD/EDD ढांचे के तहत आपके KYC को सत्यापित करेगा और आपके स्पष्टीकरण की समीक्षा करेगा। यदि लेनदेन की सद्भावना से संतुष्ट होता है, तो बैंक आपकी ओर से NCRP-CFCFRMS शिकायत निवारण मॉड्यूल पर औपचारिक शिकायत दर्ज करेगा। बैंक को यह आपकी शिकायत के 7 कैलेंडर दिनों के भीतर करना होगा।

4

शिकायत जाँच अधिकारी को सौंपी जाती है

संबंधित थाने का SHO शिकायत को जाँच अधिकारी (IO) को सौंपता है। यदि अलग-अलग शिकायतों से कई होल्ड हैं (संभवतः अलग-अलग राज्यों से), तो शिकायत प्रत्येक संबंधित IO को भेजी जाती है, जिसकी सूचना जिला शिकायत अधिकारी को दी जाती है।

5

IO सत्यापन हेतु नोटिस जारी करता है (शिकायत के 7 दिनों के भीतर)

IO संदिग्ध खाताधारक (वह पक्ष जिसके विरुद्ध होल्ड लगाया गया) को उपस्थित होने के लिए नोटिस — भौतिक या इलेक्ट्रॉनिक — जारी करेगा, अधिमानतः वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। एक बैंक प्रतिनिधि शामिल होगा। खाताधारक को अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए 15 कैलेंडर दिन तक का समय मिलता है। पीड़ित व्यक्ति के रूप में आपको भी पूछे जाने पर अपना उत्तर तैयार रखना चाहिए।

6

IO होल्ड हटाने का आदेश देता है (15 दिनों के भीतर)

यदि IO स्पष्टीकरणों से संतुष्ट है और राशि वैध रूप से आपकी पाई जाती है, तो IO बैंक को शिकायत प्राप्त होने के 15 कैलेंडर दिनों के भीतर होल्ड हटाने का निर्देश देगा। बैंक फिर होल्ड हटाएगा और CFCFRMS पोर्टल अपडेट करेगा। यदि IO संतुष्ट नहीं है, तो उसे कारण दर्ज करने होंगे और उसी 15 दिनों में आपको सूचित करना होगा।

7

जिला शिकायत अधिकारी को अपील (यदि असंतुष्ट)

यदि IO 15 दिनों के भीतर कार्रवाई नहीं करता, तो शिकायत स्वतः जिला शिकायत अधिकारी को भेज दी जाती है। यदि आप IO के निर्णय से असंतुष्ट हैं, तो आप नामित बैंक शाखा जाकर IO के निर्णय की प्राप्ति के 15 कैलेंडर दिनों के भीतर समीक्षा अनुरोध भी दाखिल कर सकते हैं। जिला शिकायत अधिकारी (रैंक: अतिरिक्त एसपी / डिप्टी एसपी) को 15 दिनों के भीतर निर्णय लेना होगा।

8

होल्ड की 90-दिन स्वतः समाप्ति

भले ही शिकायत पूरी तरह हल न हो, यदि बैंक द्वारा शिकायत दर्ज किए जाने के 90 कैलेंडर दिनों के भीतर होल्ड जारी रखने के संबंध में कोई वैध निर्देश प्राप्त नहीं होते, तो बैंक को संबंधित कानून प्रवर्तन एजेंसी को सूचित करना होगा। यदि कोई विस्तार अनुरोध नहीं है और कोई न्यायालय याचिका लंबित नहीं है, तो होल्ड हटा दिया जाता है। नीचे 90-दिन नियम बॉक्स देखें।

 मुख्य समय-सीमाएँ — होल्ड हटाना

  • बैंक द्वारा CFCFRMS पर शिकायत दर्ज करना: खाताधारक की शिकायत के 7 कैलेंडर दिनों के भीतर
  • IO द्वारा खाताधारक को नोटिस जारी करना: शिकायत प्राप्ति के 7 कैलेंडर दिनों के भीतर
  • IO के नोटिस पर खाताधारक द्वारा उत्तर: 15 कैलेंडर दिन तक
  • IO द्वारा होल्ड हटाने का निर्देश या कारण दर्ज करना: शिकायत प्राप्ति के 15 कैलेंडर दिनों के भीतर
  • IO के निर्देश के बाद बैंक द्वारा होल्ड हटाना: IO आदेश के 15 कैलेंडर दिनों के भीतर
  • जिला शिकायत अधिकारी को समीक्षा अनुरोध: IO के निर्णय के 15 दिनों के भीतर
  • जिला शिकायत अधिकारी द्वारा निर्णय: एस्केलेशन के 15 कैलेंडर दिनों के भीतर
  • IO द्वारा जिला अधिकारी के आदेश का पालन: 2 कैलेंडर दिनों के भीतर
  • अनुरोध किए जाने पर बैंकों द्वारा जानकारी देना: 2 कैलेंडर दिनों के भीतर
  • जारी रखने के निर्देशों के बिना अधिकतम होल्ड: शिकायत तिथि से 90 कैलेंडर दिन
  • 90-दिन समाप्ति से पहले बैंक द्वारा LEA को सूचना: समाप्ति से 15 दिन पहले

 90-दिन का नियम — खाताधारकों के लिए महत्वपूर्ण सुरक्षा

यह SOP में सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षाओं में से एक है। यदि किसी होल्ड को शिकायत तंत्र के माध्यम से चुनौती दी गई है और बैंक द्वारा शिकायत दर्ज किए जाने की तिथि से 90 कैलेंडर दिनों के भीतर जारी रखने या हटाने के संबंध में कोई वैध निर्देश प्राप्त नहीं होते, तो:

  • बैंक को 90-दिन की समय-सीमा से 15 दिन पहले SHO को SMS भेजना होगा
  • यदि कोई न्यायालय याचिका लंबित नहीं है और LEA द्वारा कोई विस्तार अनुरोध नहीं है, तो बैंक EDD के बाद और खाताधारक के अनुरोध पर होल्ड हटा देगा
  • यदि IO को जाँच के लिए अधिक समय चाहिए, तो वह 90 अतिरिक्त कैलेंडर दिनों तक के विस्तार का अनुरोध कर सकता है

 यदि संदिग्ध खाताधारक विरोध करे तो क्या?

यदि संदिग्ध खाताधारक — वह व्यक्ति जिसका खाता साइबर अपराध शिकायत में चिह्नित किया गया — धन बहाली के आदेश के 15 कैलेंडर दिनों के भीतर रिफंड के विरुद्ध लिखित विरोध दाखिल करता है, तो IO या पुलिस अधिकारी कानून की उचित प्रक्रिया का पालन करेगा और जाँच आगे बढ़ाएगा। खाताधारक को जाँच में सहयोग करना होगा। यदि यह आपकी स्थिति है, तो तुरंत एक साइबर वकील से परामर्श करें।

लियन / होल्ड हटाने हेतु बैंक को नमूना आवेदन

अपने खाते पर लगे होल्ड को हटाने के लिए EDD करने और CFCFRMS पर शिकायत दर्ज करने का अनुरोध करते हुए यह लिखित आवेदन अपनी बैंक शाखा में जमा करें। (कानूनी सटीकता हेतु नमूना आवेदन अंग्रेज़ी में दिया गया है, क्योंकि इसे इसी रूप में बैंक को प्रस्तुत किया जाता है।)

To, The Branch Manager, [Name of Bank], [Branch Name & Address] Date: _______________ Subject: Request to Remove Lien / Hold on Account and File Grievance on NCRP-CFCFRMS Respected Sir/Madam, I, [Full Name], am the holder of [Savings/Current] Account No. [Account Number], IFSC: [IFSC Code], at your branch. I am writing to inform you that an amount of Rs. [Amount in figures] (Rupees [Amount in words] only) has been put on hold / subjected to a lien in my account in connection with a cyber crime complaint registered on the National Cybercrime Reporting Portal (NCRP / cybercrime.gov.in). Account Details: - Account Holder Name: [Full Name] - Account Number: [Account Number] - Account Type: [Savings / Current] - Branch: [Branch Name, City] - IFSC Code: [IFSC Code] - Amount Under Hold: Rs. [Amount] - Date Hold was Placed (if known): [Date] - Complaint/Reference Number (if known): [NCRP Complaint No., if available] I wish to state that I am NOT involved in any cyber crime and the amount held in my account is entirely legitimate for the following reasons: [Clearly explain the source of funds. For example: "The amount of Rs. _____ was credited to my account on [date] from [Name of sender / Company Name] as [salary / business payment / loan repayment / sale of property / gift / transfer from family member]. Supporting evidence is enclosed."] I request you to: 1. Verify my KYC and conduct Customer Due Diligence (CDD) and Enhanced Due Diligence (EDD) as required under RBI guidelines. 2. File a formal grievance on my behalf on the CFCFRMS Grievance Redressal Module within 7 calendar days of receipt of this application, as mandated by the MHA SOP dated 02.01.2026 (Section 10.1). 3. Include all supporting documents and my explanation in the grievance submission. 4. Ensure the grievance is forwarded to the concerned Investigating Officer (IO) for verification. 5. Keep me updated via SMS/email on all communications and decisions. I am available for verification via video conference at any time convenient to the IO or the bank. I am also willing to appear at the branch if required. I request the removal of the hold at the earliest after due verification. Thanking you, Yours faithfully, [Full Name] [Complete Postal Address] [Mobile Number] [Email ID] [Aadhaar Number / PAN Number] Enclosures: 1. Self-attested copy of Aadhaar Card / PAN Card 2. Copy of Bank Passbook / Bank Statement (last 6 months) 3. Source of funds documentation: a. Salary slip / Form 16 (if salary credited) b. Business invoice / agreement (if business payment) c. Loan agreement / repayment schedule (if loan) d. Property sale deed / agreement (if property sale proceeds) e. Any other relevant proof 4. Written explanation detailing the nature of transactions

कानूनी आधार

होल्ड/लियन हटाने की प्रक्रिया NCRP-CFCFRMS, कस्टडी, धन की बहाली एवं शिकायत निवारण हेतु मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) की धारा 10.1 द्वारा शासित है, जिसे MHA, भारत सरकार द्वारा 02.01.2026 को जारी किया गया। किसी संदिग्ध खाते से पीड़ित को धन की अंतरिम बहाली BNSS 2023 की धारा 106(3) (CrPC की धारा 102(3) के समकक्ष) द्वारा शासित है। यदि मामला न्यायालय तक पहुँचता है, तो होल्ड की गई राशियों के निपटान के लिए BNSS की धारा 497, 498, या 503 (पूर्व में CrPC की धारा 451 या 457) के तहत आवेदन दाखिल किए जा सकते हैं।

अपने खाते पर लगे होल्ड को हटाने के लिए कानूनी सहायता चाहिए?

रुपेश मित्तल हैदराबाद के एक मान्यता प्राप्त साइबर वकील हैं, जिन्हें NCRP-CFCFRMS बैंक होल्ड और फ्रीज़ मामलों में विशेषज्ञता प्राप्त है।

 कॉल करें +91-91332-66399