यदि NCRP-CFCFRMS पर दर्ज साइबर अपराध शिकायत के कारण आपका बैंक खाता या धनराशि प्रभावित हुई है, तो यहाँ शिकायत दर्ज करने और निवारण पाने की आधिकारिक चरण-दर-चरण प्रक्रिया दी गई है — समय-सीमा, एस्केलेशन और नमूना आवेदन प्रारूप सहित।
प्रभावित व्यक्ति को पहले उस बैंक शाखा में जाना चाहिए जहाँ खाता है, या बैंक की किसी अन्य नामित शाखा/कार्यालय में। अपने पहचान दस्तावेज़ (आधार, पैन, पासबुक) साथ ले जाएँ और स्थिति समझाएँ। यदि आप वरिष्ठ नागरिक, दिव्यांग, या गंभीर रूप से बीमार हैं, तो कोई भी अधिकृत व्यक्ति आपकी ओर से जा सकता है।
बैंक RBI दिशानिर्देशों के अनुसार कस्टमर ड्यू डिलिजेंस (CDD) और एन्हांस्ड ड्यू डिलिजेंस (EDD) करेगा। आपको उन लेनदेन की वैधता को उचित ठहराते हुए एक लिखित स्पष्टीकरण देना होगा जिनके कारण होल्ड या फ्रीज़ लगा। यदि बैंक आपकी सद्भावना से संतुष्ट होता है, तो वह आपकी ओर से CFCFRMS शिकायत निवारण मॉड्यूल पर शिकायत दर्ज करेगा।
बैंक को आपकी शिकायत के दिन से 7 कैलेंडर दिनों के भीतर NCRP-CFCFRMS शिकायत निवारण मॉड्यूल पर आपकी शिकायत दर्ज करनी होती है। शिकायत आपके द्वारा दिए गए सभी आवश्यक औचित्यों और स्पष्टीकरणों के साथ दर्ज की जाती है।
शिकायत संबंधित थाना प्रभारी (SHO) द्वारा जाँच अधिकारी (IO) या अधिकृत पुलिस अधिकारी को सौंपी जाती है, जिसकी सूचना जिला शिकायत अधिकारी को दी जाती है। यदि आपका खाता विभिन्न राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के कई होल्ड से जुड़ा है, तो शिकायत प्रत्येक संबंधित IO को सौंपी जाती है।
IO आपको उपस्थित होने के लिए नोटिस (भौतिक या इलेक्ट्रॉनिक) जारी करेगा — अधिमानतः वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से — सत्यापन हेतु। जब तक FIR दर्ज न हो, आपको सामान्यतः व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं होगी। वीडियो कॉन्फ्रेंस में बैंक प्रतिनिधि को भी शामिल किया जा सकता है। आपको अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए 15 दिन तक का समय दिया जाएगा।
यदि IO आपके स्पष्टीकरण से संतुष्ट है, तो वह बैंक को शिकायत प्राप्त होने के 15 कैलेंडर दिनों के भीतर होल्ड हटाने का निर्देश देगा। यदि संतुष्ट नहीं है, तो IO को कारण दर्ज करने होंगे और उसी 15-दिन की अवधि में SMS/ईमेल द्वारा आपको सूचित करना होगा।
यदि IO 15 दिनों के भीतर आपकी शिकायत का समाधान नहीं करता, या आप परिणाम से असंतुष्ट हैं, तो आप IO के निर्णय की प्राप्ति के 15 कैलेंडर दिनों के भीतर समीक्षा अनुरोध दाखिल कर सकते हैं। यह अनुरोध दाखिल करने के लिए अपनी नामित बैंक शाखा जाएँ। इसे जिला शिकायत अधिकारी (अतिरिक्त एसपी / डिप्टी एसपी रैंक) को भेजा जाएगा, जिसे 15 दिनों के भीतर निर्णय लेना होगा।
यदि जिला शिकायत अधिकारी के निर्णय से भी असंतुष्ट हैं, तो आप 15 दिनों के भीतर राज्य शिकायत अधिकारी (ADG / IG / DIG रैंक) को अपील कर सकते हैं। जब्ती/फ्रीज़ मामलों में, किसी भी चरण पर अधिकार क्षेत्र वाले न्यायालय में आगे अपील हमेशा उपलब्ध है।
यदि शिकायत दर्ज होने के 90 कैलेंडर दिनों के भीतर होल्ड जारी रखने या हटाने के कोई वैध निर्देश प्राप्त नहीं होते, तो बैंक को इस समय-सीमा से कम से कम 15 दिन पहले संबंधित कानून प्रवर्तन एजेंसी को सूचित करना होगा। यदि कोई विस्तार अनुरोध या न्यायालय याचिका लंबित नहीं है, तो बैंक खाताधारक के अनुरोध पर एन्हांस्ड ड्यू डिलिजेंस के बाद होल्ड हटा देगा।
शिकायत निम्नलिखित द्वारा दर्ज की जा सकती है: (1) प्रभावित खाताधारक स्वयं; (2) शाखा जाने में असमर्थ वरिष्ठ नागरिक की ओर से कोई अधिकृत व्यक्ति; (3) दिव्यांग खाताधारक की ओर से कोई अधिकृत व्यक्ति; (4) गंभीर बीमारी से ग्रस्त खाताधारक की ओर से कोई अधिकृत व्यक्ति। ऐसे सभी मामलों में, बैंक द्वारा उपयुक्त प्राधिकरण दस्तावेज़ों की आवश्यकता हो सकती है।
अपनी बैंक शाखा में लिखित आवेदन जमा करते समय इस प्रारूप का उपयोग करें, जिसमें उनसे आपकी ओर से CFCFRMS पोर्टल पर शिकायत दर्ज करने का अनुरोध किया गया हो। (कानूनी सटीकता हेतु नमूना आवेदन अंग्रेज़ी में दिया गया है, क्योंकि इसे इसी रूप में बैंक को प्रस्तुत किया जाता है।)
ऊपर वर्णित शिकायत निवारण तंत्र NCRP-CFCFRMS, कस्टडी, धन की बहाली एवं शिकायत निवारण हेतु मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) द्वारा निर्धारित है, जिसे गृह मंत्रालय (MHA), भारत सरकार द्वारा जारी किया गया और जो 02.01.2026 से प्रभावी है। विशेष रूप से, धारा 10.1 होल्ड पर रखी गई राशियों से संबंधित शिकायतों को कवर करती है, और धारा 10.2 डिजिटल बैंकिंग सेवाओं के निलंबन या खातों की जब्ती से संबंधित शिकायतों को कवर करती है। यह SOP CFCFRMS प्लेटफ़ॉर्म पर शामिल सभी बैंकों, वित्तीय संस्थानों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों पर बाध्यकारी है।
रुपेश मित्तल हैदराबाद के एक मान्यता प्राप्त साइबर वकील हैं, जो NCRP शिकायतों, बैंक खाता फ्रीज़ और साइबर धोखाधड़ी वसूली में विशेषज्ञता रखते हैं।
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